Latest News

कूड़ा, अपशिष्ट पदार्थ तथा कृषि भूमि पर खरपतवार/पराली जलाने पर एक सप्ताह एक सप्ताह तक कड़ा प्रतिबंध- जिलाधिकारी गढ़वाल।

कूड़ा, अपशिष्ट पदार्थ तथा कृषि भूमि पर खरपतवार/पराली जलाने पर एक सप्ताह एक सप्ताह तक कड़ा प्रतिबंध- जिलाधिकारी गढ़वाल।

सूचना/पौड़ी- जनपद क्षेत्रान्तर्गत बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं से हो रही वन सम्पदा की क्षति को रोकने के लिए जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वनाग्नि की रोकथाम एवं वनों की सुरक्षा हेतु नगर पालिका/नगर पंचायत, ग्रामीण, वन तथा उसके निकटतम क्षेत्रान्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों एवं कृषि भूमि में पराली जलाना एक सप्ताह तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है।

इस हेतु उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी / समस्त तहसीलदार / समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत एवं समस्त वन क्षेत्राधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल को आदेश सख्ती से निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please Disable Your Adblocker !