*पुलिस टोपी में हरिद्वार से कोटद्वार आ रहे युवक ने नाबालिग युवती से बस में की छेड़छाड़, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया तो सामने आई यह सच्चाई* कोटद्वार सिटी न्यूज़*

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रोजगार की तलाश में घर से निकला युवक बना आरोपी, बस में यात्रा के दौरान नाबालिग से की छेड़छाड़।

नाबालिग से छेड़छाड़ प्रकरण में त्वरित गिरफ्तारी, पौड़ी पुलिस की सक्रियता एवं त्वरित कार्यवाही से आरोपी को हरिद्वार से किया गिरफ्तार। नोट: उक्त समाचार पौड़ी पुलिस द्वारा प्रेषित है,

दिनांक 14.02.2026 को एक युवती द्वारा कोतवाली कोटद्वार में शिकायत दर्ज कराई गई कि हरिद्वार से कोटद्वार की ओर बस में आ रही थी। यात्रा के दौरान उसके समीप बैठे एक युवक द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने एवं शोर मचाने पर उक्त युवक कलालघाटी क्षेत्र में बस से कूदकर फरार हो गया। युवक द्वारा पुलिस की टोपी पहनी हुई थी, जिससे प्रथम दृष्टया उसके पुलिसकर्मी होने का संदेह उत्पन्न हुआ। जिसके आधार पर तत्काल कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0- 34/2026, धारा- 74 BNS व 07/08 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
महिला एवं बच्चों संबंधी अपराधों के प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऐसे प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार के नेतृत्व में अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए हरिद्वार बस अड्डे से नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी हिमान्शू नेगी, निवासी– बैरागना, जनपद चमोली, को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह पूर्व में चमोली स्थित एक होटल में कार्यरत था तथा रोजगार की तलाश में कोटद्वार आ रहा था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक पुलिस टोपी बरामद हुई, जिसके संबंध में अभियुक्त ने स्पष्ट किया कि वह पुलिस विभाग में कार्यरत नहीं है, बल्कि केवल टोपी पहन रखी थी। उक्त तथ्य की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त
हिमान्शू नेगी (उम्र-23 वर्ष) पुत्र श्री संजय सिंह नेगी, निवासी- ग्राम बैरागना, थाना- गोपेश्वर, जनपद- चमोली ।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0- 34/2026, धारा- 74 BNS व 07/08 पॉक्सो अधिनियम

पुलिस टीम

  1. उपनिरीक्षक श्री राजाराम डोभाल
  2. महिला उपनिरीक्षक प्रीति गुसांई
  3. आरक्षी श्री सुनील चौधरी

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