माननीय न्यायालय में चल रहे किसी मामले में अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नहीं होते हैं, तो मा0 न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी करते हैं, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश करती है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देशन में फरार वारण्टियों पर पौड़ी पुलिस सख्त।
इसी परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को मा0 न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में-
जनपद की कोटद्वार पुलिस ने माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार द्वारा जारी वाद संख्या 1374/2021, धारा- 138 NI ACT से सम्बन्धित वारण्टी गिरीशचन्द्र शैलवाल पुत्र श्री जगदीश शैलवाल नि0 विकासनगर गाडीघाट कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल एवं माननीय न्यायालय जे0एम0 कोटद्वार द्वारा जारी वाद संख्या 911/2019, धारा- 138 NI ACT से सम्बन्धित अभियुक्त इलियास पुत्र स्व0 अब्दुल करीम निवासी लकडी पड़ाव कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल को गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार आवश्यक वैधानिक की गयी।
पुलिस टीमः-
उपनिरीक्षक श्री प्रधुमन सिंह नेगी
मुख्य आरक्षी हरीश पाण्डे
आरक्षी गौरव यादव