माननीय न्यायालय में चल रहे किसी मामले में *अभियुक्त पक्ष अथवा मामले से सम्बन्धित व्यक्ति मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान पेश नहीं* होते हैं, तो मा0 न्यायालय सम्बन्धित के विरुद्ध *पेश होने हेतु गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) जारी* करते हैं, जिसमें पुलिस सम्बन्धित व्यक्ति को *गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय में पेश* करती है।
इसी परिप्रेक्ष्य में *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती श्वेता चौबे* द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को *मा0 न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारण्ट (N.B.W) की शत प्रतिशत तामील* कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर *मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु कड़े निर्देश* दिये गये है जिसके क्रम मेः-
*जनपद की लैन्सडाउन पुलिस* ने माननीय न्यायालय न्यायिक मजिसट्रेट लैन्सडाउन द्वारा जारी *वाद 171/2000, धारा- 60/72 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी संजय सिंह* पुत्र दलवीस सिंह, निवासी ग्राम- सिमलिया, तहसील-लैन्सडाउन, जनपद पौड़ी गढ़वाल को *गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक* की जा रही है।