पौड़ी पुलिस द्वारा अवैध शराब व नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त अवांछनीय लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही कर किया जा रहा जिला बदर।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे के स्पष्ट निर्देशों के तहत नहीं पनप पाएंगे नशा तस्कर।
ढोल नगाड़ों के साथ जनपद सीमा के बाहर खदेड़ा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्रीमती श्वेता चौबे न में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 06.10.2023 को कोतवाली श्रीनगर पुलिस द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में पौड़ी गढ़वाल में निवासरत योगेंद्र सिंह रावत पुत्र सोहन सिंह रावत, ग्राम-श्रीकोट गंगानाली, थाना श्रीनगर के विरुद्ध उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम -1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही कर अभियुक्त को छः माह के लिये जिला बदर (तड़ीपार) की कार्यवाही की गयी अब 6 माह तक योगेंद्र सिंह रावत जनपद पौड़ी में प्रवेश नहीं करेगा। योगेंद्र सिंह रावत जनपद में लगातार शराब की तस्करी में शामिल रहा है व इस पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कई मामले दर्ज है जिस कारण समाज में इसका बुरा असर हो रहा था। जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है।